वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर स्लैब,Income Tax Slab For FY 2020-21,Income Tax Slab for 2021-22.
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर स्लैब: नमस्कार दोस्तो,आज में Financial Year(FY) 2020-21 साल के सारे Slab Rate के बारे में बात करने वाला हु.इसलिए इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़े.
दोस्तो Income Tax के Slab Rate के बारे बताने से पहिले कुछ बाते आपको पता होनी चाहिए.
- ये जो Slab Rate होते है,उस में हर साल changes आते है.
- Financial year में गवर्मेंट जो Slab Rate Decide करती है,उसके हिसाब से हमे अगले साल Assessment Year(AY) में टैक्स देना होता है.
- टैक्स देने से पहिले अपको 30 जुलाई से पहिले ITR (income tax return) फाइल करनी होती है,उसके बाद आप वो टैक्स पे करते हो.
- और यहां में Financial Year 2020 के हिसाब से बात करने वाला हु, इंडिविजुअल पर्सन के प्वाइंट ऑफ यू से.
Financial Year 2020(1-4-20 To 31-3-21)
साल 2020 में हमारी देश की Finance Minister निर्मला सीतारमण जी ने सांसद में बजेट पेश किया.जिस में इनकम टैक्स के प्वाइंट ऑफ यू से कुछ नया Introduce होने वाला था.और वो नई चिज़ थी,इनकम टैक्स के स्लैब रेट में मिलने वाला ऑप्शन सिस्टम.
जी हा इस Financial Period(1April 20 टू 31 March 21) का जब आप ITR फाइल करोगे तो आपको टैक्स के Slab Rate में ऑप्शन मिलने वाले है.
आज के जमाने में लोगो के पास हर चीज में ऑप्शन है.इसी बात को ध्यान में रखते हुए.Goverment ने सोचा,क्यों न हम टैक्स के स्लैब रेट में भी ऑप्शन ले आए.जिस से भारत के टैक्सपेयर को और ज्यादा हेल्प हेल्प मिले और ऑप्शन रहे उनके पास ITR फाइल करते वक्त.
चलिए अब हम आते है हमारे Main Topic के उपर,और बात करते है Income Tax Slab For FY 2020-21 के स्लैब रेट के बारे में.और याद रखिए जो स्लैब रेट है यह सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन के Point Of View से में बता रहा हूं.
हमारी गवर्मेंट ने इंडिविजुअल पर्सन को तिन भागो में बाट दिया है,Normal Person,Senior Citizen,Super Senior Citizen.
- Normal Person मतलब वो पर्सन जिनकी उमर 60 साल से कम है.
- Senior Citizen में उन पर्सन को डाला गया जिन की उमर 60 साल से ज्यादा है मगर 80 साल से कम.
- Super Senior Citizen में वो पर्सन आते है जिनकी उमर 80 साल से ज्यादा है.
Slab Rate For Individual
(1st Option)
(अगर पर्सन 60 साल से कम )
Annual Income | Rate |
2,50,000(Up to) | Nill |
2,50,001 To 5,00,000 | 5% |
5,00,001 To 10,00,000 | 20% |
10,00,000 से उपर | 30% |
भारत में किसी पर्सन की Age 60 साल से कम है,और वो कमा रहा है,तो उसे इसी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा.और यहां सिर्फ Rs 2,50,000 तक की अमाउंट Exempt की जाती है.
(अगर पर्सन 60 से 80 साल के बीच में हो)
Annual Income | RATE |
3,00,000(Up To) | Nill |
3,00,000 To 5,00,000 | 5% |
5,00,001 To 10,00,000 | 20% |
10,00,000 से उपर | 30% |
भारत में 60 से 80 साल के बीच में अगर कोई पर्सन कमाता है,तो उन्हे ये स्लैब रेट फॉलो करना है.जिस में उनकी साफ साफ Rs 3,00,000 तक की अमाउंट Exempt की जाती है.
(अगर पर्सन की अगर 80 साल से ज्यादा है)
Annual Income | RATE |
5,00,000 (up to) | Nill |
5,00,001 To 10,00,000 | 20% |
10,00,000 से ज्यादा | 30% |
भारत में किसी पर्सन की Age 80 साल से ज्यादा है,और वो कमा रहा है,तो उन्हे इसी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा.जिस में उनकी साफ साफ Rs 5,00,000 तक की अमाउंट को Exempt किया जाता है.
Exempt Amount मतलब उन पैसों के उपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है.जैसे की उपर आपने देखा होगा की,जिनकी उमर 60 साल से कम है और कमा रहे है,तो उनकी Rs 2,50,000 तक की अमाउंट के उपर कोई टैक्स नहीं लगता.
लेकिन उस से ज्यादा कमा रहे हो,तो टैक्स तो देना पड़ेगा.(1.1) के स्लैब रेट के हिसाब से.और यही Case सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए अप्लाई होता है.But इनके लिए Exemption limit थोड़ी ज्यादा रखी गई है.(1.2,1.3)
बस FY20 के यही टैक्स रेट जो आपको फॉलो करने है,अब बात करते है उस Slab Rate के बारे में जो हमे ऑप्शन में दिया है गवर्मेंट ने.
Slab Rate For Individual
(2 nd Option)
Annual Income | RATE ₹ |
2,50,000(Up To) | Nill |
2,50,001 To 5,00,000 | 5% |
5,00,001 To 7,50,000 | 10% |
7,50,001 To 10,00,000 | 15% |
10,00,001 To 12,50,000 | 20% |
12,50,001 To 15,00,000 | 25% |
15,00,000 से ज्यादा | 30% |
अगर किसी पर्सन को ये वाला Slab Rate फॉलो करना है,तो वो इस वाले Slab Rate को फॉलो कर सकता है. यहा इस Case में नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन ये सब नहीं देखा जायेगा.सभी Person को एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा.
Difference Between Deduction And Exemption In Hindi
Konasa Slab Rate Best hai ?
दोस्तो अगर आप मेरे खयाल से पूछे तो पुराना वाला मतलब 1 st ऑप्शन वाला Slab Rate ही बेस्ट है,और ज्यादातर लोग इस साल ITR करते टाइम यही फॉलो करेंगे ऐसा मुझे लगता है.क्युकी 2 nd वाले ऑप्शन में अपको Slab के Rate Of Percentage तो कम दिख रहे है, लेकिन टैक्स में एक बात याद रखे जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है.
अगर आप 2 nd वाला ऑप्शन select करते हो,तो आपको इनकम टैक्स के काफी सारे Deduction और Exemption के बेनिफिट नहीं मिलने वाले है.इसलिए सोच समझ कर अपनी ITR फाइल कीजिए अपने Chartered Accountant या किसी Tax Expert Person से Discussion जरूर कीजिए.
1 Minute Revision
आज के आर्टिकल में हम ने Financial Year 2020 के Slab Rate के बारे में बताया है.और उस Slab Rate में हमारी गवर्मेंट ने कहा की अगर आपको इन(1.1,1.2,1.3) Slab Rate के हिसाब से टैक्स नहीं देना,तो ठीक है हम आपके लिए दूसरा स्लैब रेट ऑप्शन लेके आए है.लेकिन अगर उसे फॉलो करके टैक्स देते हो,तो आपको कई सारे Deduction और Exemption के बेनिफिट नहीं मिलेंगे.
इसलिए आप उन दोनो Slab Rate को Compare करो,और आपको जिस में ज्यादा बेनिफिट लगे उस Slab Rate System को फॉलो करके हमे टैक्स दे दो.
आखरी निवेदन
दोस्तों में उम्मीद करता हु,की आपको आज का हमारा आर्टिकल वित्तीय वर्ष (FY) 2020-21 के लिए आयकर स्लैब पसंद आया होगा.
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