Deduction Vs Exemption में क्या फर्क होता है ?|Difference Between Deduction & Exemption In Hindi

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Deduction vs Exemption : नमस्कार दोस्तो ! इनकम टैक्स में 2,50,000 रुपए तक की इनकम के उपर टैक्स लगता नही है.इसके उपर अगर किसी Assessee की इनकम जाति है,तो वहा से टैक्स के प्रोविजन लगाना शुरू होती है जैसे की, 87a का प्रोविजन,Deduction का प्रोविजन या फिर Exemption का कोई प्रोविजन हो.

तो इनकम टैक्स में Deduction और Exemption आखिर होते क्या है.ये आज इस आर्टिकल में समझ ने वाले है.तो चलिए शुरू करते है.

Deduction Vs Exemption

एक Assessee को ही Deduction और Exemption की असली Importance पता होती है.इसलिए अगर में इन्हे एक लाइन में Explain करू तो,

  • Deduction Means Subtraction.
  • Exemption Means Exclusion.

सबसे पहिले बात करते है,Deduction के बारे में. उसे समझ ने के बाद के में बात करूंगा Exemption के बारे में.

Deduction Vs Exemption
Deduction Vs Exemption

Deduction Meaning In Hindi

इनकम टैक्स में एक Assessee को Deduction दो तरीके से मिलती है,Head wise Deduction & Deduction Under Chapter Vi A

Head Wise Deduction

इनकम टैक्स में, Salary, House Property, PGBP,Capital Gain,IFOS ये 5 Heads हे.

तो Head Wise Deduction मतलब यहां एक Assessee को उसकी इनकम के उपर Individual Deduction मिलती है.

For Example-

Salary – Assessee,सैलरी से इनकम Earn करता है,तो उसे सैलरी में Deduction Under Section 16 के तहत थोड़ी छूट वाहा सैलरी Section में मिल जाती है.

House property– Assessee को किराया मिलता है,तो सेक्शन 24 के हिसाब से वाहा थोड़ी Deduction मिलेगी.

PGBP-अगर Assessee बिजनेस से कमा रहा है,तो उसे sec 30 to 37 के तहत वाहा पर थोड़ी छूट मिलेगी.

Capital gain – इस में भी थोड़ी छूट मिलती है Sec 54 में,जब कोई Capital Asset  सेल करके कोई इनकम Arise होती है तो.

IFOS– अगर उन चारों Head के अलावा कई और से इनकम Assessee को होती है,तो वाहा पर Sec 57 के According deduction दिया जाता है .

Important Point

Individual deduction मतलब,अगर कोई Assessee सैलरी से कमाई करता है,तो उसे sec (16 )के तहत Salary की ही Deduction मिलेगी.

वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे PGBP कि भी Deduction इस में दे दो, ना ये नहीं चलेगा अगर PGBP की deduction चाहिए तो Business से कुछ इनकम Earn करनी पड़ेगी.तभी PGBP की Deduction मिलेगी.

Deduction Under Chapter Vi A

यहां पर Assessee को Gross Total Income (GTI)पर Deduction दी जाती है.और ये बड़ी Deduction होती है .Income Tax में इसे Deduction From Gross Total Income(GTI) के नाम से भी जाना जाता है.

GTI मतलब Gross Total Income,पाचो Head को मिलाकर Assessee की जो इनकम आती है उस GTI कहते है.

अगर Assesse ने Sec 80C to Sec 80U के तहत कोई इनकम या खर्चा किया है,तो ये बड़ी Deduction का फायद Assessee को मिलता है .

Deduction Vs Exemption

Exempt Meaning In Hindi.

Exemption मतलब इनकम का वो पार्ट जिस पर Tax लगता ही नही.अगर और सिंपल भाषा में कहूं,तो इनकम टैक्स उसे इनकम नहीं मानता.

Example- खेती से आने वाली इनकम, उस पर टैक्स नहीं लगता,क्युकी वो Exempt इनकम मानी गई है.सिर्फ खेती ही नहीं खेती जैसे और भी इनकम है,जिसे इनकम टैक्स इनकम नहीं मानता.इसलिए वो इनकम Exempt वो ही जाती है.

For Example

Sec 10,Sec 11,Sec 12,Sec 13A & etc
इन सारे सेक्शन में जो जो इनकम आती है,उसे Exempt माना गया है.

Section 10:-

Section 10 में more than 50 प्लस ऐसी इनकम हैं,जिनपर टैक्स नहीं लगाता For Example, Agriculture Income, Award Income etc.

Sec 11 & 12:-

इस section में जो Trust ,Hostel ,अनाथ आश्रम की जो इनकम होती है वो Exempt होती है.

Sec 13A :-

इस में जो पॉलीटिकल पार्टी होती है ,उनकी इनकम Exempt होती है .like MP ,MLA

Important Point

कुछ Exemption इसलिए दि जाती है ,क्युकी Goverment उसे promote करना चाहती है.

Example- अभी का मुझे पता नहीं,लेकिन बहुत साल पहले India का जो Sikkim राज्य था, वाहा इनकम टैक्स नहीं लगाता था .

क्युकी Goverment उस Area को Develop/Promote  करना चाहती थी. तो Goverment ने भारत के Popular Businessman से कहां था ,अगर आप वाहा जाकर Business करोगे तो हम आपसे इतने इतने सालो तक टैक्स नहीं लेंगे .आपकी इनकम Exempt कर देंगे.

One Min Revision

Deduction is mainly used by the government to promote savings ,to increase investments in certain area.

Likewise, Exemptions means,the government is trying to give an equal opportunity to boost that segment.

Assessee मतलब एक बंदा/एक Person इनकम कमा रहा है,और उस कमाई हुई इनकम पर वो टैक्स दे रहा है उसे Assessee कहते है.

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FAQ

Deduction क्या है ?

आसान भाषा में बोले तो इनकम टैक्स के इनकम के उपर जो डिस्काउंट आपको मिलता है उसे Deduction बोलते है.

Exemption मतलब क्या ?

Exemption मतलब इनकम टैक्स की वो इनकम ,जिसे इनकम टैक्स इनकम नही मानता.

इनकम टैक्स कब देना पड़ता है?

जब किसी Assessee की इनकम ₹2,50,000 के उपर हो जाती है,तब Assessee को इनकम टैक्स देना होता है.

आखरी निवेदन

दोस्तो हम आशा करते है कि अपको Deduction Vs Exemption In Hindi.ये समझ आ गया होगा.अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तो के साथ शेयर करे .

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