TAN Full Form In Hindi: नमस्कार दोस्तों ! जब भी किस Employer के सैलरी में से TDS (Tax Deduct at Source) की अमाउंट कट की जाती है,तो Employer अपने Employee को उसके बदले एक TDS Certificate इश्यू करके देता है.और उस TDS Certificate में कई सारी जरूरी इनफॉर्मेशन होती है.और उस जरूरी इनफॉर्मेशन के साथ साथ TAN नंबर भी दिया हुआ होता है.
हमारे भारत देश में PAN नंबर के बारे में हर किसी को पता है,मगर काफी सारे न्यू लोगो को इस TAN नंबर के बारे में पता नही होता.
- तो क्या होता है ये TAN नंबर ?
- इसका फायदा क्या है ?
- क्या खासियत है ?
इन सारे सवालों के जवाब आपको आजके इस आर्टिकल में मिलने वाले है,तो चलिए शुरू करते.
TAN Full Form
Tax Deduction & Collection Account Number
What Is TAN Number (TAN नंबर क्या है)

TAN Number के बारे में कुछ बताने से पहिले,ये समझ लीजिए पैन नंबर की तरह भारत का कोई भी पर्सन TAN नंबर के लिए अप्लाई नही कर सकता.
ये एक स्पेशल 10 अंको का Alphanumeric कोड होता है.जिसे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इश्यू किया जाता है.और इसका यूज भी स्पेशल रीजन के लिए,खास कर TDS रिलेटेड वर्क के लिए किया जाता है.
क्युकी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 203A के हिसाब से TDS और TCS रिलेटेड रिटर्न फाइल करते वक्त उसमे TAN नंबर को मेंशन करना जरूरी होता है.अगर कोई पर्सन TAN नंबर को मेंशन नही करता तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है.
Structure Of TAN Number (Tan नंबर की रचना)
TAN Number का स्ट्रक्चर सेम टू सेम पैन नंबर की तरह ही होता है.इस में भी 10 alphanumeric अंक होते है.जिस में से शुरवात के पहिले 4 अल्फाबेट होते है.आगे के पाच नंबर होते है.और आखरी में फिर से एक अल्फाबेट होता है.
- पहिले तिन अक्षर :TAN नंबर के पहिले तीन अल्फाबेट (अक्षर) किसी सिटी या लोकेशन के बारे में दर्शाते है.
- चौथा अक्षर : चौथा अक्षर TAN Holder के नाम के बारे में जानकारी देता है.और वो TAN Holder कोई भी हो सकता है कंपनी,फर्म या फिर एक इंडिविजुअल.
- बचे हुए Alphanumeric : पहिले चार अक्षर के बाद आगे के सारे Alphanumeric अपने आप तय होते है.वो कोई भी नंबर या अक्षर हो सकता है.
उदाहरण
दिल्ली के रेहने वाले Mr.Mahesh अगर TAN नंबर के लिए अप्लाई करते है,तो उनका TAN नंबर कुछ ऐसा हो सकता है.DELM12345G (DEL M 12345 G)
How To Apply For TAN Number (Tan नंबर कैसे अप्लाई करे)
TAN नंबर को अप्लाई करने के दो तरीके है,ऑनलाइन और ऑफलाइन.और ये दोनो तरीके एक जैसे ही है बस ऑनलाइन वाला तरीका थोड़ा सा अलग है.
Offline Method.
- सबसे पहिले आपको NSDL के वेबसाइट पर जाना है.
- उस वेबसाइट पर आपको फॉर्म 49 को सिलेक्ट करना है.
- जहा पर आपको Apply For New TAN & Appyly For New TAN(For DCS Users) ये दो ऑप्शन मिलेंगे.
- लेकिन इस ऑफलाइन तरीके में आपको Apply For New TAN इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है.
- वहा पर दिए फॉर्म में आपको अपनी सही category को सिलेक्ट करके फॉर्म को फील करना है.
- बाद में उस फॉर्म की प्रिंट लेकर, उस पर signature करके उसे NSDL के सेंटर पर स्पीड पोस्ट कर देना है.
जिसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको ईमेल के जरिए TAN नंबर मिल जायेगा.
Online
Online तरीके में आपको स्पीड पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती.क्युकी यहां आपको NSDL वेबसाइट में जाकर Apply For New TAN(For DCS Users) इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है.
जिस में आप ऑनलाइन तरीके से Signature कर सकते हो अपने फॉर्म पर.और Signature पूरी होने के बाद आपको 1 हाफ्ते के अंदर ईमेल के जरिए TAN नंबर मिल जाता है.
Who Can Apply For TAN (TAN नंबर के लिए कोन अप्लाई कर सकता है.)
- Individual
- HUF (Hindu Undivided Family)
- Company/Firm
- Trust
- AOP
- Central /State Government
- Local Authority
ये सारे पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से TAN नंबर के लिए अप्लाई कर सकते है.
Features Of TAN Number (TAN नंबर की खासियत)
- Pan नंबर की तरह TAN नंबर भी एक Unique Identification Number है.
- पैन कार्ड नंबर की तरह,TAN नंबर भी हर वक्ति के पास एक ही होता है.
- Tax Deductor के पास उसका अपना TAN नंबर जरूरी है.सिर्फ पैन नंबर होने से काम नहीं चलेगा.(कुछ स्पेशल केस को छोड़कर.)
- TAN नंबर में भी 10 Alfanumeric नंबर होते है.
- आप TAN नंबर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीको से अप्लाई कर सकते हो.
- आप TAN नंबर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीको से अप्लाई कर सकते हो.
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FAQ|( सवाल जवाब)
TAN नंबर से रिलेटेड गूगल पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब.
TAN नंबर लेना किनके लिए कंपलसरी होता है ?
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से जिस भी पर्सन के पास से TDS काटने का राइट्स है,उसके पास TAN नंबर होना कंपलसरी है.
TAN नंबर नही होने पर कितनी की पेनल्टी लग सकती है ?
अगर आपके पास TAN नंबर होना कंपलसरी है,फिर भी आपने TAN नंबर नही लिया तो आपको उपर ₹10,000 की पेनल्टी लग सकती है.
इसके अलावा अगर कोई पर्सन TDS Challan,TDS Return या फिर TDS Certificate में TAN नंबर की जानकारी नहीं देता या फिर गलत जानकारी देता है,तो उस केस में भी ₹10,000 की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.
TAN नंबर का यूज कहा पर किया जाता है ?
TAN नंबर का यूज कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट में किया जाना जरूरी होता है जैसे की,TDS रिटर्न,TCS रिटर्न,TDS Challan, TDS Certificate & Other Financial Transactions etc.
आखरी शब्द :
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