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एक Employee को दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट या बोनस पर भी देना होगा टैक्स. ?

लो मिला गया 7 दिन का Extension

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दोस्तो दिवाली में Employee को कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट वाउचर या फिर बोनस दिया जाता है.

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जिस से एक Employee को और भी ज्यादा खुशी मिलती है.

पोर्टल पर कुछ ना कुछ इश्यू दिखा रहा था.

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लेकिन हम आपको बता दे की,इस गिफ्ट या बोनस पर भी आपको सरकार को टैक्स देना होता है.

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जैसी की,दिवाली आती ही बड़ी बड़ी कंपनी अपने Employee को बोनस देती है.

क्युकी 30 सितंबर Income Tax Audit की आखरी Due Date थी.

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तो इस बोनस को Employee के सैलरी में जोड़ा जाता है.

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इसलिए इसके उपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है.

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लेकीन कुछ कंपनी अपने Employee गिफ्ट वाउचर देती है फेस्टिवल सीजन में.

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तो इन पर भी टैक्स लग जाता है.

जिसके चलते अब आपकी Income Tax Audit की आखरी Due Date 7 October है.

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लेकिन यहां टैक्स लगने की एक लिमिट रखी गई है.

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जैसे की अगर किसी Employee को 5000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है पूरे साल में तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता 

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लेकिन वही अगर किसी Employee को 5000 रुपए से का गिफ्ट वाउचर मिले

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तो इसे भी सैलरी में जोड़ा जायेगा और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लग जायेगा.

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होप आपको समझ आ गया होगा.

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              Thank You.

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